न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड सरकार द्वारा पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दायर राजद्रोह के मुक़दमे के मामले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खारिज ( क्वैश ) कर दिया है. साथ ही इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश भी दे दिए हैं. दरअसल मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं तत्कालीन झारखंड भाजपा प्रभारी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के मामले को लेकर सरकार ने पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कायम करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.
उत्तराखंड उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष हुई मामले की सुनवाई में पत्रकार उमेश शर्मा ने अलग अलग याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी. आज न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार मैठाणी की एकलपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए.