Big Breaking : सुप्रीम कोर्ट ने दिया सीबीआई जांच के आदेश के हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे आर्डर

Share this! (ख़बर साझा करें)

न्यूज़ डेस्क , नैनीताल ( nainilive.com )- उत्तराखंड सरकार द्वारा पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ दायर राजद्रोह के मुक़दमे के मामले में नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा परसों दिए गए सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट डालने के मामले को लेकर सरकार ने पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कायम करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.उत्तराखंड उच्च न्यायलय के न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष हुई मामले की सुनवाई में पत्रकार उमेश शर्मा ने अलग अलग याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी. न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार मैठाणी की एकलपीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे .

इस मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार के साथ साथ मुख्यमंत्री पर आक्रामक रूख अपनाने लग गया था. इधर आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी , जस्टिस एम आर शाह की खंडपीठ ने त्रिवेंद्र सिंह रावत बनाम उमेश कुमार शर्मा एवं अन्य के केस में अपैक्स कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के पारा 155.6 , 155.7 , 155 .8 में पारित अद्देशों पर स्टे आर्डर दे दिया है. आज आये इस निर्णय को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ सरकार के लिए भी बड़ी राहत की खबर माना जा सकता है.

नैनी लाइव (Naini Live) के साथ सोशल मीडिया में जुड़ कर नवीन ताज़ा समाचारों को प्राप्त करें। समाचार प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़ें -

👉 Join our WhatsApp Group

👉 Subscribe our YouTube Channel

👉 Like our Facebook Page